घटिया आवास बनाया, भरना होगा जुर्माना

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के आदेश घटिया आवास बनाया, भरना होगा जुर्माना

Anita Peddulwar
Update: 2022-10-25 09:18 GMT
घटिया आवास बनाया, भरना होगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद । उत्तरानगरी में घटिया किस्म की गृह परियोजना का निर्माण करना एक बिल्डर को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की अध्यक्ष स्मिता कुलकर्णी, सदस्य किरण ठोले और संध्या बारलिंगे ने प्रकरण में तिरुपति डेवलपर्स को दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता नवनाथ लक्ष्मणराव सातपुते को 10  हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह है प्रकरण-नवनाथ सातपुते ने तिरुपति डेवलपर्स से उत्तरानगरी के साईं घरकुल अपार्टमेंट में फ्लैट में खरीदा था। सातपुते का कहना था कि उक्त अावास बनाने घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किए जाने से 2019 में फ्लैट में दरारें आनी शुरू हो गईं थीं। इस बाबत सातपुते ने तिरुपति डेवलपर्स के पार्टनर प्रवीण महारुद्र नागरगोजे, महारूद्र बाबासाहब नागरगोजे, श्रीनिवास माणिकराव वाघ आदि से कई बार शिकायतें कीं, पर उन्होंने संज्ञान नहीं लेने से ग्राहक मंच से न्याय मंागा है। यही नहीं, नोटिस जारी करने के बावजूद मंच में कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में शिकायतकर्ता की ओर से एड. आनंद मामिड़वार ने पक्ष रखा। प्रकरण की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता मंच ने तिरुपति डेवलपर्स को शिकायतकर्ता को 30 दिन के भीतर क्षतिूपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए व शिकायत खर्च के एवज में डेढ़ हजार रुपए देने का आदेश दिया। 

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