मध्य प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सभी शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के निर्देश

मध्य प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सभी शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-23 20:06 GMT
मध्य प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सभी शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के निर्देश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल खोले जाने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स की 50 फीसद उपस्थिति के साथ सप्ताह में दो दिन स्कूल लगेंगे। स्कूलों में छात्रों को भेजने के लिए अभिभावकों को लिखित सहमति देना होगी। स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षिणिक स्टाफ शत प्रतिशत रहेगी। स्कूलों में शत प्रतिशत स्टाफ के उपस्थित रहने की वजह से शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं सप्ताह में दो दिन लगेंगी। सोमवार और गुरुवार को 12वीं की क्लास लगेगी, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को 11 वीं की क्लास लगेगी। 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी लगेंगी। बुधवार को 10वीं और शनिवार को 9वीं की कक्षाएं लगेंगी। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। 5 अगस्त से 12वीं की कोचिंग भी संचालित हो सकेंगी। 26 जुलाई से 11वीं 12वीं के छात्रावास भी शुरू हो जाएंगे। प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को समय-समय पर कोविड टेस्ट कराना होगा। 

स्कूल में प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पूल सहित अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में छात्र एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाए। यदि स्कूल द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो, बसों, अन्य परिवहन वाहनों में समुचित सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए 50 फीसद क्षमता से चलाई जाएगी।

शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, सभी 52 जिलों के डीएम को इस बाबत पत्र जारी किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि 31 जुलाई तक सभी स्कूलों के शिक्षकों और स्टाफ का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।स्कूल प्रशासन को कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सही ढंग से सेनेटाइजेशन जरूर कराएं। वहीं अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग दिन तय करने का निर्देश भी दिया गया है। इस दौरान स्कूल हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान केवल 50 परसेंट क्षमता रखनी अनिवार्य होगी।   

स्कूल में सभी को निर्देशों पालन करना होगा। इसके तहत, किसी भी स्थिति में क्लास में 50% से ज्यादा बच्चे मौजूद नहीं रहेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। सभी शिक्षक और कर्मचारी का 100% वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। बच्चे तबीयत खराब होने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया जाएगा। इसकी अनिवार्य रूप से अभिभावकों को सूचना देना होगा।

कक्षा के 50 प्रतिशत स्टूडेंट पहले 2 दिन और शेष 50 प्रतिशत अगले दो दिन आएंगे। इस प्रकार एक सप्ताह में 4 दिन ही स्कूल लगेंगे। कक्षा में एक कुर्सी छोड़कर बैठना, मास्क लगाना, सेनेटाइजर का उपयोग और कोरोना अनुकूल व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन आवश्यक होगा।

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