राज्य सरकार का प्रोटोकाॅल, इलाज में निर्धारित दवाओं का इस्तेमाल करें

 राज्य सरकार का प्रोटोकाॅल, इलाज में निर्धारित दवाओं का इस्तेमाल करें

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-17 06:21 GMT
 राज्य सरकार का प्रोटोकाॅल, इलाज में निर्धारित दवाओं का इस्तेमाल करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए राज्य शासन की ओर से प्रोटोकाॅल जारी किए गए है। इलाज के समय मरीजों को कौन-सी दवा दी जानी है और कौन से अन्य टेस्ट कराने हैं, इसकी जानकारी दी गई है। यही कारण है कि कोराेना संक्रमितों को अन्य कोई दवा नहीं दी जा रही है।

सभी स्थिति के लिए दवाएं 
कोरोना संक्रमितों के इलाज के अलग-अलग चार ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुप के अनुसार, बिना लक्षण वाले, सामान्य लक्षण वाले, अति लक्षण वाले और सीवियर लेवल हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का उपयोग अधिक करने के लिए परामर्श दिया गया है। श्वास समस्या, निमोनिया सहित अन्य स्थिति में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सेफिक्सिमाइन 200, टी. ऑज्मेंटिन 625, अजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी दवा बताई गई है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 88 प्रतिशत से कम होने पर कार्प प्रोटोकॉल उपयोग करने और एमपीएस 40 एमजी के इंजेक्शन देने की सलाह दी गई है।

निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर
निमोनिया और श्वास फेल्योर होने पर पिप्रासिलिन-टेजोबैक्टम 4.5 एमजी इंजेक्शन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एलएमडब्लयूएच 40 एमजी देने की सलाह दी गई है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 88 प्रतिशत से कम होने पर कार्प प्रोटोकॉल के साथ एमपीएस इंजेक्शन 40 एमजी देना है।

Tags:    

Similar News