मंत्री ने अवैध निर्माण को दिया संरक्षण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मंत्री ने अवैध निर्माण को दिया संरक्षण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-06 12:18 GMT
मंत्री ने अवैध निर्माण को दिया संरक्षण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महानगर के एक रेस्टोंरेंट के अनाधिकृत निर्माण को सरंक्षण देने के आरोप में गृह निर्माण व नगर विकास राज्य मंत्री रणजीत पाटील, एमपी के प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, राज्य के मुख्य सचिव व एक अन्य प्रतिवादी से हलफनामा दायर करने को कहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस साधना जाधव की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू है। सुनवाई के दौरान वाटेगांवकर ने कहा, कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक मैंने राज्य मंत्री पाटील को याचिका में पक्षकार बना दिया है। इस पर सरकारी वकील जयेश याज्ञनिक ने कहा- राज्य के वरिष्ट वकील इस मामले की पैरवी के लिए आनेवाले हैं। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने मामले से जुड़े प्रतिवादियों को तीन हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा।

मंत्री ने अवैध निर्माण को दिया संरक्षण

याचिका में वाटेगांवकर ने कहा है कि मंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स स्थित चाइनीज रेस्टोरेंट में किए गए अवैध निर्माण को सरंक्षण दिया है। इससे पहले मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया था, जिस पर पाटील ने रोक लगा दी है। याचिका में दावा किया गया है कि यह रेस्टोरेंट एमपी के प्रधान सचिव के रिश्तेदार का है। इसके चलते एमआरटीपी कानून में स्टे लगाने का प्रावधान न होने के बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई गई।

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