आरोपियों को सजा, पक्ष द्रोही होने पर फरियादी के विरूद्ध मामला पंजबद्ध करने का आदेश 

पन्ना आरोपियों को सजा, पक्ष द्रोही होने पर फरियादी के विरूद्ध मामला पंजबद्ध करने का आदेश 

Sanjana Namdev
Update: 2022-12-25 09:42 GMT
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डिजिटल डेस्क पन्ना। अनुसूचित जाति वर्ग के फरियादी के साथ लाठी डण्डों से मारपीट करने केे मामलें में दोषी पाए गए अभियक्तगणा को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट  रामसनेही लोधी उम्र ६७ वर्ष,अवधेश कुमार लोधी उम्र ३३ वर्ष,राकेश कुमार लोधी उम्र ४३ वर्ष,भरत लोधी उम्र २३ वर्ष को एससी एक्ट की धारा ३(२)(५ए) के आरोप में ०२-०२ वर्ष के कठोर कारावास एवं ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण में न्यायालय के समक्ष  जानबूझकर पक्षद्रोही होने पर फरियादी राममनोहर दहायत उर्फ मनोहर दहायत पिता सूरा दहायत ग्राम उचा  थाना सिमरिया के विरूद्ध ३४०/३४४ आईपीसी १९३ के अंतर्गत परिवाद पत्र तैयार कर दंडात्क कार्यवाही हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है।

 

अभियोजन प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रामनोहर दहायत द्वारा सिमरिया थानें में दिनांक २४ जनवरी २०१९ को रिपोर्ट की गई थी कि नादन तालाब ग्राच ऊचा को मछली पालन के लिए जनपद पंचायत शाहनगर से उसे १० वर्ष का पट्टा प्राप्त है। गांव के कुछ लोग तालाब में मोटर पम्प रखकर सिचांई करने लगे थे जिन्हें गांव के लोगों को इक्टठा करके सिचांई नही करने तथा मोटर पम्प हटा लेने के लिए कई बार कहा गया दिनांक २४ जनवरी २०१९ को सुबह १० बजे वह नायब तहसीलदार हरदुआ और चौकी प्रभारी हरदुआ के साथ मोटर हटवाने के लिए कहा गया था उसी समय गांव का अवधेश लोधी आ गया जब उससे मोटर हटाने केे लिए कहा तो अवधेश जो कि हाथ में लाठी लिए हुए था जातिसूचक गाली-गलौच करने लगा तथा फोन करके परिवार के लोगों भरत,राकेश,रामसनेही को बुला लिया गया जो कि लाठी लिए हुए थे सभी के द्वारा गाली-गलोैच करते हुए लाठियों उसके साथ मारपीट की गई तथा गालियां देते हुए यह कह कर चले गए कि आज तो बच गया दोबार तालाब से पानी लेने के लिए रोका तो जान से मार देगें।

 

रिपोर्ट पर सिमरिया थानें आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३२३,२९४,५००सहपठित ३४ तथा एससीएसटी एक्ट की धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अन्वेषण उपरांत प्रकरण में आईपीसी की धारा ३२५ का इजाफा किया गया। थाना पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय पन्ना में हुई । न्यायालय में अभियोन द्वारा घटना को बिन्दुवार तरीके से प्रमाणित किया गया प्रकरण मेंं फरियादी राममनोहर उर्फ मनोहर द्वारा जानबूझकर पक्षद्रोही कथन दिए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण सुनवाई पूरी करते हुए अभियोजन द्वारा घटना को प्रमाणित करने पर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायालय में जानबूझकर पक्षद्रोही हुए फरियादी द्वारा झूठे कथन दिए जाने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध भी कार्यवाही के संबंध में आदेश पारित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जीतेन्द्र सिंह बैस विशेष लोक अभियोजक पन्ना द्वारा पैरवी की गई। 

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