राहुल गांधी को मिली कोर्ट में उपस्थिति से छूट

आरएसएस मानहानि मामला  राहुल गांधी को मिली कोर्ट में उपस्थिति से छूट

Anita Peddulwar
Update: 2022-08-06 14:00 GMT
राहुल गांधी को मिली कोर्ट में उपस्थिति से छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिला की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साल 2014 के मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शनिवार को कोर्ट में एक दिन के लिए उपस्थित से छूट प्रदान कर दी है।  सांसद राहुल के वकील नारायण अय्यर ने राहुल को सुनवाई के दौरान उपस्थिति से छूट दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। आवेदन में कहा गया था कि राहुल गांधी एक सांसद हैं लिहाजा वे उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए दिल्ली में हैं। सुनवाई के दौरान राहुल के अलावा मामले के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे भी अदालत में उपस्थित नहीं थे। इसके मद्देनजर मजिस्ट्रेट एलसी वडिकर ने मामले की सुनवाई को एक अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। 

गांधी के वकील अय्यर ने बताया कि राहुंल गांधी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थायी छूट देने की मांग को लेकर भी आवेदन किया है लेकिन इस पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता कुंटे को भी अदालत में उपस्थिति से छूट प्रदान की है। क्योंकि एक्सीडेंट के चलते कुंटे को चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है।   गौरतलब है कि इस मामले में अब तक कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज करने की शुरुआत नहीं हुई है। अदालत में अभी शिकायतकर्ता कुंटे का भी बयान नहीं दर्ज किया गया है। कुंटे ने अपनी शिकायत के लिए राहुल द्वारा साल 2014 में भिवंडी की एक रैली के दौरान दिए गए भाषण को आधार बनाया है। जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उसकी मानहानि हुई है। राहुल ने कोर्ट में खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया था और मुकदमे का सामना करने की बात कही थी।


 

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