राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

Anita Peddulwar
Update: 2021-08-07 12:10 GMT
राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने अश्लील फिल्म बनाने व उसे एप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में आरोपी राज कुंद्रा व उनके सहयोगी रायन थोरपे की याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा ने याचिका में खुद की गिरफ्तारी  व पुलिस हिरासत में भेजने से जुड़े आदेश को चुनौती दी थी।   शनिवार को न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने दोनों आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट की ओर से दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत और बाद में न्यायिक  हिरासत में भेजने का आदेश कानून के अनुरुप है। लिहाज इस मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नजर नहीं आती है। इस तरह से न्यायमूर्ति ने दोनों आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। 

पुलिस ने कुंद्रा व उनके सहयोगी थोरपे को 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया गया था। याचिका में कुंद्रा ने दावा किया था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध है। याचिका में कुंद्रा ने दावा किया था कि उनके बनाए वीडियो को कामुक कहा जा सकता है लेकिन अश्लील नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वीडियो में कोई यौन क्रिया नहीं दिखाई गई है।

कुंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने पक्ष रखा। वहीं सरकारी वकील ने दावा किया कि आरोपी को 41 ए के तहत नोटिस जारी किया गया था लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा आरोपी जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि आरोपी मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर रहे थे। इसलिए पुलिस के पास आरोपियों को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने 2 अगस्त 2021 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे न्यायमूर्ति ने शनिवार को सुनाते हुए आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। 
 

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