नौकरी के लिए पहुंची महिला से रेप, 92 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दंपति पर केस दर्ज

नौकरी के लिए पहुंची महिला से रेप, 92 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दंपति पर केस दर्ज

Anita Peddulwar
Update: 2018-11-16 08:41 GMT
नौकरी के लिए पहुंची महिला से रेप, 92 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दंपति पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नौकरी का झांसा देकर एक विवाहिता से दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ है। बालाघाट से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर एमआईड़ीसी थाने में बुधवार को आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस को आरोपी का सुराग नहीं मिला है। पीड़िता 35 वर्षीय विवाहिता बालाघाट जिले की निवासी है। कुछ माह पहले किसी काम का प्रशिक्षण प्राप्त कर बंगलुरु से नागपुर आई थी। नागपुर में नौकरी तलाश करते समय उसकी मुलाकात राजेंद्र आचरे नामक व्यक्ति से हुई थी।

राजेंद्र ने उसे नौकरी दिलाने की हामी भरी थी। इसके बाद 18 अगस्त से 7 नवंबर 2018 के बीच पीड़िता राजेंद्र के साथ ही रही। इसी दौरान जान से मारने की धमकी देकर राजेंद्र उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।  एक दिन मौका पाकर पीड़िता राजेंद्र के चंगुल से भाग निकली और अपने गांव पहुंच गई। पीड़िता गायब होने पर एक दिन राजेंद्र उसके बालाघाट स्थित घर पहुंच गया। राजेंद्र को देखकर पीड़िता छुप गई। पीड़िता के हाथ नहीं लगने पर राजेंद्र ने उसके पति और पुत्र को जान से मारने की धमकी दी। मामला थाने पहुंचा। चूंकि घटनास्थल नागपुर है, इसलिए बालाघाट पुलिस ने मामला नागपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। लिहाजा  प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर एमआईडीसी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। राजेंद्र कौन है? क्या करता है? इसका खुलासा नहीं हुआ है।  पीड़िता के नागपुर पहुंचने के बाद ही मामले की गुत्थी सुलझने की संभावना है। सहायक निरीक्षक गायकवाड़ मामले की जांच कर रहे हैं।

दंपति ने की 92 लाख रुपए की धोखाधड़ी, मामला दर्ज
दूसरे के नाम की खेती व प्लाट को अपना बताकर एक दंपति ने 92 लाख में बिक्री करने पर धोखाधड़ी का मामला उमरेड पुलिस ने दर्ज किया है। उमरेड तहसील अंतर्गत मकरधोकडा  निवासी अनिता अशोक माकडे (38) ने कोठारी ले-आउट निवासी तुषार नामदेव राऊत (42) व उसकी पत्नी वृषाली राऊत के खिलाफ दूसरे की जमीन अपनी बताकर बिक्री करके धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पुलिस में की है। रिपोर्ट में अनिता माकडे के अलावा अन्य लोगों के साथ भी 92 लाख रुपए की इसी प्रकार की  धोखाधड़ी का मामला बताया गया। पुलिस ने तुषार राऊत व उनकी पत्नी वृषाली के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया  है।

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