नाबालिग बच्ची से रेप, आरोपी को मिली मृत्यु तक उम्रकैद की सजा

नाबालिग बच्ची से रेप, आरोपी को मिली मृत्यु तक उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-11 19:22 GMT
नाबालिग बच्ची से रेप, आरोपी को मिली मृत्यु तक उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को मृत्यु तक सजा काटनी होगी। मृत्यु के बाद ही उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा। न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने इस मामले को विरले से विरलतम की श्रेणी में रखते हुए गुरुवार शाम को अपना फैसला सुनाया। 

वकील सत्येन्द्र वर्मा ने बताया कि परासिया के 36 वर्षीय मनीष उर्फ मुन्ना पिता बलीराम वानखेड़े ने 5 सितम्बर 2017 को 12 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। रोते-रोते अपने घर पहुंची बच्ची से जब मां ने कारण पूछा तो मामले का खुलासा हुआ। बच्ची को लेकर थाने पहुंचे परिजनों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आरोपी को मृत्यु तक जेल में सजा काटनी होगी। 

इन धाराओं पर सुनाई सजा
जस्टिस बीएस भदौरिया ने इस मामले में कहा कि लैंगिक अपराध किसी व्यक्ति की घिनौनी मानसिकता का परिचायक होती है। इस मामले में आरोपी मनीष वानखेड़े को दोषी करार देते हुए धारा 376 (2-एफ), 376 (2-आई) और 376 (2-के) में उम्रकैद (प्राकृतिक मृत्यु तक) एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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