बगैर मास्क के क्रिकेट खेल रहे युवक को जमानत देने से इंकार

बगैर मास्क के क्रिकेट खेल रहे युवक को जमानत देने से इंकार

Anita Peddulwar
Update: 2021-04-24 13:59 GMT
बगैर मास्क के क्रिकेट खेल रहे युवक को जमानत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई । मुंबई सत्र न्यायालय ने जमाव बंदी पर लगी रोक के बावजूद बिना मास्क के क्रिकेट खेलने वाले 20 वर्षीय एक आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन ने इस मामले एक नाबालिग सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी नावेद कुरेशी व एक नाबालिग को पकड़ा है। कुरेशी अपने अन्य साथियों के साथ जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दो टाकी इलाके में स्थित बीच रोड में क्रिकेट खेल रहे था। अचानक पुलिस को आता देख सभी भाग गए। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिसकर्मी का हाथ भी मरोड़ा। जिससे उसे चोट भी आयी। 

न्यायाधीश अभिजीत नंदगांवकर के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील ने कहा कि मामले से जुड़े अन्य आरोपी फरार है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है। मेरे मुवक्किल का इस मामले से जुड़े अपराध का संबंध नहीं है। पुलिसकर्मी का किसने हाथ मरोड़ा है। उसकी पहचान भी नहीं हो पायी है। सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया।  न्यायाधीश अभिजीत नंदगांवकर के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस लिहाज से आरोपी ने कानून को हाथ में लिया है। जमावबंदी लागू होने के बावजूद वह क्रिकेट खेल रहा था। इसके अलावा इस मामले में पुलिस के काम मे अवरोध पैदा करने की भी कोशिश की गई है। आरोपी की उम्र भले ही 20 साल है , पर उसे सरकार व स्थानीय निकाय की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए। यह बात कहते हुए कोर्ट ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 

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