नागपुर विभाग के बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत, राजस्व कर से छूट

 नागपुर विभाग के बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत, राजस्व कर से छूट

Anita Peddulwar
Update: 2020-09-16 04:25 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर विभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को जमीन राजस्व में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों के फसल कर्ज का पुनर्गठन भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, नागपुर विभाग के जिलों में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच बाढ़ की स्थिति के कारण प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह फैसला लागू होगा। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। 

शासनादेश के मुताबिक, बाढ़ के कारण नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गड़चिरोली और गोंदिया जिले के कई गांवों और नदी किनारे के क्षेत्रों को नुकसान हुआ है। इन जिलों के छोटे उद्योग-व्यवसाय, गैरेज संचालक, बारा बलुतेदार, दुकानदार, ठेला और हाथगाड़ीधारकों को नुकसान की 75 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 10 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। यह मदद केवल उन्हीं स्थानीय नागरिकों को मिल सकेगी, जिनका नाम मतदाता सूची में है और जिनके पास राशन कार्ड है। इसके अलावा आपदा प्रभावितों को कपड़ों के नुकसान के लिए प्रति परिवार 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। बर्तन और घरेलू वस्तुओं के नुकसान के एवज में प्रति परिवार 5 हजार रुपए की मदद की जाएगी। इसके अलावा मकानों के नुकसान के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के जरिए मदद उपलब्ध कराई जाएंगी।

 सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक समेत कागजातों को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित करने को कहा है। बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को राज्य आपदा प्रतिसाद निधि से प्रति हेक्टेयर 6,800 और बहुवार्षिक फसलों के लिए 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए यह मदद लागू होगी।  इसके अलावा राज्य सरकार की निधि से जिरायत और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों की फसलों के लिए 6,800 और बहुवार्षिक फसलों के लिए 18,000 रुपए की मदद दी जाएगी। यह लाभ केवल एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाएगा।

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