धोखाधड़ी के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत

जमानत धोखाधड़ी के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत

Anita Peddulwar
Update: 2021-11-23 10:32 GMT
धोखाधड़ी के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ से धोखाधड़ी के आराेपी मार्टिन नगर, रिंग रोड, जरीपटका निवासी  इडाप्पारा कोचापू जोस को राहत मिली है। दीवानी मामले में सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद न्यायमूर्ति विनय जोशी ने जमानत मंजूर की।

यह है मामला
फरियादी सबरीना रिचर्ड कुलथे ने 14 मई 2021 को जरीपटका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक आरोपी इडाप्पारा कोचापू जोस ने फरियादी कुलथे के साथ 18 सितंबर 2019 को घर बेचने का सौदा किया था। सौदे के मुताबिक घर 50  लाख 50 हजार में बिक्री होना था। पहली किस्त के रूप में 11 हजार और बाद में 2 लाख 50 हजार रुपए, कुल  3 लाख 21  हजार  रुपए लेने के बाद भी आरोपी ने बिक्री नहीं की। जिसके बाद फरियादी कुलथे ने 11 माह के बाद पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत की। जरीपटका पुलिस ने धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया। 

सत्र न्यायालय ने खारिज की थी
आरोपी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन किया था। न्यायालय ने अंतरिम आदेश के तहत आरोपी को पहली किस्त 50 हजार रुपए फरियादी को देने का निर्देश दिया, लेकिन आरोपी ने रकम का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  पी.एफ. सैयद ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सत्र न्यायालय के आदेश को आरोपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विनय जोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दे दी।
 

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