प्लॉट धारकों को राहत,उप-पट्टा शुल्क बचाने वालों को रियायत

प्लॉट धारकों को राहत,उप-पट्टा शुल्क बचाने वालों को रियायत

Anita Peddulwar
Update: 2021-07-21 04:35 GMT
प्लॉट धारकों को राहत,उप-पट्टा शुल्क बचाने वालों को रियायत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में एनओसी के बिना औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्लॉट किराए से देने वालों के लिए एक "विशेष योजना" लागू की है। इस योजना के तहत प्लॉटधारक यदि 31 दिसंबर 2021 तक अपने किराएदारों की जानकारी प्रशासन को देते हैं, तो उन्हें ‘सब-लेटिंग’ चार्ज में छूट दी जाएगी।

कारण यह है
ज्ञात हो कि एमआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में, उद्यमियों द्वारा उनका प्लॉट किसी और को किराए से देने पर उस वर्ष की प्रचलित दर पर औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग के आधार पर उप-पट्टा शुल्क लगाया जाता है। उप-पट्टा शुल्क अधिक होने के कारण अधिकांश भूखंड धारक अनधिकृत तरीके से एमआईडीसी की अनुमति लिए बिना जगह किराए पर दे देते हैं। 

अभियान चलाया जाएगा
अब इस याेजना के तहत पट्टा क्षेत्र के लिए उस समय की नीति के अनुसार लीज पर लगने वाले ब्याज की राशि एवं जुर्माने के शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना उप-पट्टे वाले क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग के लिए केवल औद्योगिक भूखंडों पर लागू होगी, उक्त योजना का लाभ न लेने वाले भूखंडधारकों  के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा समस्त बकाया की वसूली की जाएगी। अनुबंध के अनुसार भूखंड का कब्जा लेने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

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