नागपुर में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, सैलून, होटल रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेज

नागपुर में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, सैलून, होटल रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेज

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-08 04:57 GMT
नागपुर में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, सैलून, होटल रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेज

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार नागपुर महानगरपालिका ने 30 जून तक लॉकडाउन को जारी रखते हुए शहर को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागपुर महानगरपालिका ने ‘मिशन बिगीन अगेन’ का नाम देते हुए शहर को तीन चरणों में खोलने का निर्णय लिया था। 3 और 5 जून को दो चरणों में शहर में बड़े पैमाने पर छूट दी गई। तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। अन्य राज्यों में भले ही छूट का दायरा कुछ ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पर नागपुर में ऐसा नहीं है। फिलहाल धार्मिक क्षेत्र, सैलून, होटल-रेस्टोरेंट या स्कूल-महाविद्यालय बंद रहेंगे।  30 जून के बाद ही आगे का कोई निर्णय होगा। 

नियमों का पालन करना अनिवार्य
नागपुर में निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति या फिर 10 कर्मचारी, जिसमें जो ज्यादा होंगे, उस हिसाब से कार्यालय शुरू किए जाएंगे। इन कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को स्वच्छता बाबत जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। आदेशानुसार जिन कार्यालयों को अनुमति मिल गई है, उन्हें अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। 

ये आदेश पहले ही लागू हो चुके हैं
3 जून से नागपुर शहर में सार्वजनिक बगीचे, मैदानों में रनिंग, जॉगिंग की अनुमति दी गई है। इसके लिए सुबह 5 से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। 

5 जून से बाजार, दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सुबह 9 से रात 9 बजे तक का समय दिया गया है। रात 9 बजे से पहले इन दुकानों को बंद करना होगा। 

ये बंद रहेंगे 
-विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लास। 
-अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं (महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति छोड़कर) 
-मेट्रो, ट्रेन का नियमित परिवहन व घरेलू उड़ान (विशेष आदेश पर अनुमति) 
-सिनेमाघर, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य स्थान। 
-किसी भी प्रकार के सामाजिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम। 
-विविध धार्मिक व प्रार्थना स्थल।
-सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर।
-शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टॉरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेंटर।

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