विप की राज्यपाल मनोनीत सीट को लेकर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब
विप की राज्यपाल मनोनीत सीट को लेकर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विधानपरिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के राज्यपाल के अधिकार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता दिलीपराव आगले ने अधिवक्ता सतीश तलेकर के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत राज्यपाल को साहित्य,कला,विज्ञान व समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है।
याचिका के मुताबिक 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसके चलते सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से नहीं होती हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया जाए। जिससे सदस्यों को मानोनीत करने के लिए एक व्यवस्था बन सके। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला को खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर खंडपीठ ने श्री सिंह व राज्य सरकार को मामले में हलफनामा दायर करने को कहा और मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।