सेवानिवृत्त कर्मचारी को कोर्ट से राहत, पेंशन सहित अन्य भुगतान जारी करने के दिए आदेश

सेवानिवृत्त कर्मचारी को कोर्ट से राहत, पेंशन सहित अन्य भुगतान जारी करने के दिए आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-18 11:18 GMT
सेवानिवृत्त कर्मचारी को कोर्ट से राहत, पेंशन सहित अन्य भुगतान जारी करने के दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। फैमिली कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सेवानिवृित्त के साढ़े पांच साल बाद विभागीय जांच शुरू करने तथा पेंशन सहित अन्य भुगतान बंद किये जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस आर एस झा तथा जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी विभागीय जांच के बंद किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को पेंशन सहित अन्य देयकों का भुगतान करने आदेश जारी किये हैं।

फैमिली कोर्ट जबलपुर से सेवानिवृत्त हुए राम सेवक चौरसिया की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि दिसम्बर 2017 में उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किये गये हैं। विभागीय जांच के आदेश कटनी जिला कोर्ट से रिकॉर्ड गायब होने के संबंध में जारी किये गये हैं। याचिका में कहा गया था कि उसे सेवानिवृत हुए साढ़े पांच वर्ष का समय हो गया है। राज्यपाल की अनुमति के बिना उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करते हुए पेंशन सहित अन्य भुगताने पर रोक लगा दी गयी है। वह यूडीसी के पदस्थ से सेवानिवृत हुआ है,कटनी जिला कोर्ट में पदस्थापना के दौरान वह इस पद पर नहीं था। समय पर भुगतान न होने के  कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। अनावेदकों की तरफ से पेश किये गये जवाब में बताया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी विभागीय जांच को बंद किये जाने के संबंध में अगस्त 2018 में आदेश पारित कर दिये गये हैं। जिसके बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा व अधिवक्ता जितेन्द्र चौरसिया ने पैरवी की।

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