सतना कलेक्टर को 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में हाजिर रहने का आदेश

सतना कलेक्टर को 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में हाजिर रहने का आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-10 14:28 GMT
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डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर सत्येन्द्र सिंह को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। बुधवार को सतना एसपी रियाज इकबाल ने कोर्ट में हाजिर होकर कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एनएचएआई को पूरा सहयोग किया जाएगा। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने अगली सुनवाई में एसपी को कोर्ट में हाजिर रहने से छूट प्रदान कर दी है।

एसपी ने नहीं की कोई कार्रवाई

मैहर के घुनवारा निवासी पुरूषोत्तम त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनके गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 100 फीट है, लेकिन घुनवारा में अतिक्रमण की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 35 फीट रह गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार कलेक्टर और एसपी को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उपस्थिति में मांगी छूट

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी के तर्क सुनने के बाद युगल पीठ ने 10 अप्रैल को सतना कलेक्टर और एसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। कलेक्टर सत्येन्द्र सिंह की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि बुधवार को सतना लोकसभा क्षेत्र के नामांकन दाखिल किए जा रहे है। इसलिए उन्हें उपस्स्थिति से छूट प्रदान की जाए। एसपी रियाज इकबाल ने कोर्ट में हाजिर होकर बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एनएचएआई को पूरा सहयोग किया जाएगा। युगल पीठ ने कलेक्टर सत्येन्द्र सिंह को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

राज्य शासन को जवाब पेश चार सप्ताह का समय

हाईकोर्ट ने मैहर की घुनवारा ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन स्टेडियम से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। घुनवारा ग्राम पंचायत के सरपंच गोविंद मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। स्टेडियम का काम 85 प्रतिशत पूरा हो गया है। स्टेडियम की बाउंड्रीबॉल की जगह पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसकी वजह से बाउंड्रीबॉल नहीं बन पा रही है। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

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