फर्जी मस्टररोल बनाकर गबन करने के आरोपी PWD के SDO को तीन साल की सजा

फर्जी मस्टररोल बनाकर गबन करने के आरोपी PWD के SDO को तीन साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-30 13:53 GMT
फर्जी मस्टररोल बनाकर गबन करने के आरोपी PWD के SDO को तीन साल की सजा

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। लांजी PWD में SDO रहते हुए धनीराम उके द्वारा टाईमकीपर के साथ मनरेगा में फर्जी मस्टररोल तैयार कर शासकीय राशि गबन किया था। जिस मामले में दोषसिद्ध ठहराते हुए तत्कालीन SDO धनीराम उके को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने 3 वर्ष के कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। गौरतलब हो कि शासकीय राशि गबन मामले की EOW और पुलिस जांच में 4140 रूपये के गबन का मामला सही पाया गया था। जिसमें एक टाईमकीपर भी संलिप्त था, किन्तु मामले के न्यायालय में विचारण के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी के.एल. वर्मा ने पैरवी की थी।

ये है मामला
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार कुशराम ने बताया कि लांजी क्षेत्र अंतर्गत 2008 में सालेटेकरी मार्ग में रोजगार गारंटी योजना से कराये गये कार्य में फर्जी मस्टररोल तैयार कर शासकीय राशि का गबन किया गया था। इसमें शिकायत के बाद EOW द्वारा जांच की गई थी। EOW की जांच के बाद लांजी के तत्कालीन SDOपी आकाश भूरिया द्वारा भी जांच की गई थी जिसमें विवेचन के दौरान प्रार्थी और गवाहों के बयान के आधार पर यह पाया गया था कि मजदूरों के नाम से फर्जी मस्टररोल तैयार कर फर्जी अंगूठा निशान लगाकर 4140 रूपये का गबन फर्जी भुगतान बताकर PWD के SDO रहते हुए धनीराम पिता सज्जनसिंह उके और टाईम किपर जितेन्द्र बिल्लोरे ने किया था। दोनो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 (1)(डी), 120 बी, 420, 467, 468, 471 भादवि का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया थी ; सुनवाई चल रही थी इस दौरान टाईम कीपर जितेन्द्र बिलगोरे की मौत हो गई। इस मामले में आज 30 नवंबर को आये फैसले में बालाघाट न्यायालय के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने आरोपियो को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 (1)(डी) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 120 बी भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये, धारा 420 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 467 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 468 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये तथा धारा 471 भादवि में 2 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।

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