नाबालिग को किराए के मकान में रखकर करता रहा यौन शोषण, पुलिस ने कराया मुक्त
नाबालिग को किराए के मकान में रखकर करता रहा यौन शोषण, पुलिस ने कराया मुक्त
डिजिटल डेस्क, सतना। पहले नाबालिग से दोस्ती की, फिर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पुणे ले गया। वहां एक कमरा किराए से लिया और शादी का झांसा देकर चार माह तक उसका दैहिक शोषण करता रहा। नाबालिग ने जब उससे शादी की बात की, तो उसको शारीरिक प्रताडऩा देने लगा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार माह बाद पीड़िता को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
इस संबंध में पुलिस ने बताया कि अपहरण और रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही 4 माह से लापता नाबालिग को उसके चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। इस सबंध में टीआई आरपी सिंह ने बताया कि विगत 12 अगस्त को 17 वर्षीय नाबालिग रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कई संदेहियों से पूछताछ करने के अलावा साइबर सेल की मदद भी ली गई। जांच के दौरान शुक्रवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि युवती को गोरइया निवासी ओमप्रकाश केवट पुत्र बिहारीलाल 25 वर्ष के साथ रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एएसआई सरला शर्मा को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया। जिन्होंने ट्रेन के इंतजार में बैठे युवक को हिरासत में लेते हुए नाबालिग को अपने सुरक्षित थाना लेकर आयी, जिसके बाद उसे परिजनों क हवाले किया गया।
पड़ोसी गांव का है आरोपी
इसं संबंध में पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने जानकरी दी है कि पड़ोसी गांव का होने के कारण आरोपी से उसकी जान-पहचान हो गई थी। जान पहचान होनेके बाद मुलाकात होने लगी। इस दौरान फोन पर भी बात होती थी। आरोपी उससे हमेशा शादी करने की बात कहता था, जिसके बहकावे में आकर अगस्त माह में घर से चली गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे पुणे में ले गया और किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। 4 माह की अवधि में आरोपी ने लगातार दैहिक शोषण किया, पर शादी नहीं की। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान के बाद जिला अस्पताल में एमएलसी कराते हुए आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 366, 376/2 एवं पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी गई। वहीं पीड़िता को परिजन के साथ घर भेज दिया गया है।