शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका हुई खारिज

शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका हुई खारिज

Tejinder Singh
Update: 2018-11-04 09:33 GMT
शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका हुई खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। CBI की विशेष अदालत ने शनिवार को शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस ने कहा कि आरोपी एक गंभीर आरोप वाले मुकदमे का सामना कर रही हैं। इसके अलावा मामले में राहुल मुखर्जी सहित कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही होनी बाकी है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

इंद्राणी ने अपने खराब स्वास्थ्य व जेल में जान का खतरा होने की बात कहकर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। तबीयत बिगड़ने के चलते इंद्राणी को दो बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि यह दूसरा मौका है जब CBI कोर्ट ने इंद्राणी की जमानत अर्जी को खारिज किया है। इंद्राणी को फिलहाल मुंबई कि आर्थर रोड जेल में रखा गया है। अब तक इस मामले में 10 गवाहों की गवाही हो चुकी है।

इस प्रकरण में CBI ने इंद्राणी के अलावा पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी, संजीव खन्ना व श्यामवर राय को आरोपी बनाया था। राय बाद में सरकारी गवाह बन गया था।

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