आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आया प्रशासन, बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरु

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आया प्रशासन, बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरु

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-10 14:19 GMT
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आया प्रशासन, बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरु

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत अप्रैल व मई माह में मतदान व मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती छवि भारद्वाज  ने सभी राजनैतिक दलों और शासकीय सेवकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। 29 अप्रैल को जबलपुर संसदीय सीट के लिए मतदान होगा।
उतरने लग बैनर पोस्टर और फ्लेक्स-
कलेक्टर ने सभी सरकारी भवनों से प्रचार-प्रसार संबंधी बैनर, पोस्टर,फ्लेक्स तत्काल प्रभाव से उतरवाने को कहा है। सार्वजनिक स्थलों, विद्युत और टेलीफोन के खम्भो पर भी किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होने चाहिए। कलेक्टर द्वारा संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए जिले के नगरीय और ग्रामीण स्तर पर टीमों का गठन भी किया गया है। आज शाम 6:00 बजे से प्रशासन एवं पुलिस तथा नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात शहर एवं ग्रामीण थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों आदि पर लगाए गए बैनर एवं पोस्टर हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी-
कलेक्टर ने जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं, जिसके तहत जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्रधारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने को कहा गया है। उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी कर दिया है।
लेनी होगी अनुमति-
कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सम्पतियों पर बैनर, पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिग्स के द्वारा विरूपण नहीं किया जा सकता। गठित निगरानी दल इस पर नजर रखेगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल सभा अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न हीं कोई धरना देगा।

 

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