दिव्यांगजनों को पेंशन देने बीपीएल का बंधन समाप्त

दिव्यांगजनों को पेंशन देने बीपीएल का बंधन समाप्त

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-19 03:36 GMT
दिव्यांगजनों को पेंशन देने बीपीएल का बंधन समाप्त

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने ने गत छह अक्टूबर को विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के दिन अनेक जनहितैषी आदेश निकाले हुये हैं। इनका पता अब तब चल रहा है जब ये संबंधित विभागों में क्रियान्वयन हेतु पहुंचे हैं। इनमें एक आदेश गुरुवार को राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पोर्टल पर डाला गया है जिसमें बताया गया है कि दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिये बीपीएल यानि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने का बंधन 1 अक्टूबर,2018 से समाप्त कर दिया गया है। राज्य के सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सामाजिक न्याय विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला उप संचालकों, को भेजे निर्देशों में बताया गया है कि वर्ष 1981 से समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजना में दिव्यांगजनों जोकि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, को पेंशन प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत बीपीएल वाले दिव्यांगजनों को जोकि 6 वर्ष से 59 वर्ष आयु के हैं और उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, को हर माह पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, को भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और उन्हें मासिक पेंशन दी जा रही है।

निर्देशों में बताया गया है कि अब राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी की रेखा का बंधन समाप्त कर 6 वर्ष से 79 वर्ष आयु के दिव्यांगजनों को राशि रुपये 300 प्रति माह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर राशि रुपये 500 प्रति माह प्रति हितग्राही पेंशन की पात्रता होगी। लेकिन आयकरदाता दिव्यांगजन इस पेंशन के लिये पात्र नहीं होंगे। पेंशन पोर्टल पर भी इसके लिये आवेदन किया जा सकेगा।

इनका कहना है
‘‘अविवाहित महिलाओं एवं एपीएल वाले दिव्यांगजनों को पेंशन देने के आदेश आचार संहिता लगने के समय जारी किये गये हैं। आदेश तो सही हैं परन्तु इन पर अमल के लिये चुनाव आयोग से परामर्श मांगा जा रहा है। इसका प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा जायेगा जहां से यह चुनाव आयोग में जायेगा तथा मंजूरी मिलने पर पेंशन के प्रकरण स्वीकृत कर पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया जायेगा। - कृष्ण गोपाल तिवारी, संचालक, सामाजिक न्याय संचालनालय, मप्र

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