ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा- 700 मीट्रिक ऑक्सीजन दिल्ली को दें, 20 घंटे में मांगा प्लान

ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा- 700 मीट्रिक ऑक्सीजन दिल्ली को दें, 20 घंटे में मांगा प्लान

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-05 11:03 GMT
ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा- 700 मीट्रिक ऑक्सीजन दिल्ली को दें, 20 घंटे में मांगा प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना के बेकाबू होते हालातों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को मुबंई मॉडल से सीखने की ज़रुरत हैं। केंद्र सरकार अगले 20 घंटे में दिल्ली को 700 मीट्रिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड- 19 के दिशा–निर्देशों का न पालन करने पर केंद्रीय अफ़सरों के खिलाफ़ आवमानना का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ़ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि महामारी पूरी तरह से फैल चुकी हैं,आप ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई के बारे में बताएं। हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

क्या था मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड के मरीजों को लेकर दिए गए दिशा- निर्देशों का सही रुप से पालन नहीं किए जाने पर केंद्रीय अफ़सरों के खिलाफ़ अवमानना  नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अफ़सरों को कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया था। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआरशाह ने कहा कि – आप बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे है। कृप्या हमें ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई के बारे में बताएं। इस महामारी को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए है। महामारी पूरे देश में फैल चुकी है। ऑक्सीजन सप्लाई निश्चित करने के रास्ते तलाशने होंगे। हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

इस मामले का हल क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार के अफ़सरों को जेल भेजने से या उनलोगों को अवमानना के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि -इस मामले का हल क्या हैं?

20 घंटे में प्लान पेश करे
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को मुबंई मॉडल से सीखने की जरुरत है। मुबंई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी तरह से ऑक्सीजन दे। साथ ही केंद्र सरकार दिल्ली में 700 मीट्रिक ऑक्सीजन देने के प्लान को 20 घंटे में पेश करें।यानि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तक बताएं।

नेशनल इमरजेंसी, इसमें कोई शक नहीं
कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रही हैं पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने गई हैं। यह नेशनल इमरजेंसी हैं, इसमें कोई शक नहीं हैं।


 


 

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