सुप्रीम कोर्ट सीएम फडणवीस के खिलाफ मामले में बुधवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सीएम फडणवीस के खिलाफ मामले में बुधवार को करेगा सुनवाई

Tejinder Singh
Update: 2018-12-10 16:07 GMT
सुप्रीम कोर्ट सीएम फडणवीस के खिलाफ मामले में बुधवार को करेगा सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस द्वारा 2014 में हुए चुनाव के दौरान नामांकन के समय दिए हलफनामे में न्यायालय में लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाए जाने के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 20-25 मिनिट तक मामले को सुनने के बाद अदालत इस मामले के कानूनी प्रावधानों पर संतुष्ट नजर आई और मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई और न्यायाधीश संजय किसन कौल की बेंच के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जोरदार तरीके से दलील पेश की।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ दो आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित है। इन दोनों मामलों में एक जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश तथा दूसरा बदनामी करने का है। इन दोनों मामलों का अदालत ने संज्ञान लेकर आदेश जारी किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने 1998-99 में दोनों मामलों में कोर्ट में प्रत्यक्ष हाजिर होकर तीन हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री ने 2014 के विधानसभा चुनाव में दायर किए हलफनामा में इन दोनों लंबित मामलों की जानकारी छुपाई है।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता सतीश उके ने इस मामले को सिंतबर 2015 में नागपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) के सामने उठाया था। हालांकि मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान जरुर लिया, लेकिन मामला न बनने की बात कहकर आवेदन को खारिज कर दिया था। उसके बाद उके ने सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट द्वरा इस मामले में फिर से विचार करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिए। जिसे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई में नागपुर उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को सही मानते हुए इसे खारिज कर दिया। इस आदेश एडवोकेट उके ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदात ने इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए हलफनामें के नमूने की गहराई में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी।

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