एलआईटी के रिक्त पदों पर 7 दिन के अंदर में कार्रवाई करें
कोर्ट ने कहा एलआईटी के रिक्त पदों पर 7 दिन के अंदर में कार्रवाई करें
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को अगले 7 दिन के अंदर भरत नगर स्थित लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एलआयटी) में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही अब तक विवि ने इस दिशा में क्या कदम उठाए, इस पर विवि कुलसचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगित रूप से कोर्ट में हाजिर रहकर जवाब देने को कहा गया है।
जा सकती है विद्यार्थियों की नौकरी
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में एलआईटी पूर्व छात्र संगठन सदस्य प्रसन्ना सोहडे ने संस्थान के विकास के मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। एलआईटी में टेक्नोलॉजी की 6, एमटेक की 4 और केमिकल की 7 शाखाएं हैं। संस्थान में 680 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है, लेकिन वर्तमान में संस्था में बड़ी संख्या मंे पद रिक्त होने का बुरा प्रभाव संस्थान की शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील रोहित जोशी ने हाईकोर्ट को बताया कि संस्थान में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण संस्थान को एनबीए मानांकन नहीं मिल रहा है। एनबीए मानांकन नहीं होने के कारण कई पूर्व विद्यार्थियों को अपनी मौजूदा नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है।
पदभर्ती की मंजूरी दी है
रिक्त पदों पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जवाब दिया कि वर्ष 2020 में डॉ. गणपति यादव की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंे स्पष्ट किया था कि संस्थान में 63 में ये 24 शिक्षक पद रिक्त हैं। वहीं संस्थान में 44 गैर शिक्षक पद भी रिक्त हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने एलआईटी को 15 शिक्षक और 11 गैर शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही विवि को एनबीए मूल्यांकन के लिए ठोस कदम उठाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन विश्वविद्यालय ने इस पर उच्च शिक्षा विभाग को कोई जवाब नहीं दिया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कुलसचिव को तलब किया है।