नाबालिग से दुष्कृत्य, आरोपी को 10 साल की कैद, अर्थदण्ड भी लगाया

नाबालिग से दुष्कृत्य, आरोपी को 10 साल की कैद, अर्थदण्ड भी लगाया

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-13 08:19 GMT
नाबालिग से दुष्कृत्य, आरोपी को 10 साल की कैद, अर्थदण्ड भी लगाया

डिजिटल डेस्क, शहडोल। रामलीला देखने गई नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर अगवा कर उसका शारीरिक शोषण करने के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश लैगिंक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012) द्वारा गुरुवार को सुनाए गए फैसले में राजेश बैगा पिता दन्ना बैगा निवासी धनपुरी को भादवि की धारा 376 (2) (एन) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार  रुपये का अर्थदंड, धारा 363 में 3 वर्ष  का सश्रम कारावास एवं 500  रुपये का अर्थदंड तथा 366 क में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीडि़त बालिका अपने नाना के यहां रहती थी। नाना के घर से वह रामलीला देखने के लिए गई हुई थी, इसी बीच उसके पिता 3 फरवरी 2018 को उसे लेने गए, तो पता चला कि एक दिन पहले उसकी लड़की रामलीला देखने गई थी, तब से वापस नहीं लौटी है। लड़की को रिश्तेदारी आदि में पता तलाश किया,  लेकिन वह कहीं नहीं मिली, इसके बाद परिजनों ने उसकी गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी। पीडि़त परिजनों की शिकायत पर थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया गया। 

जांच के दौरान पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद आरोपी राजेश बैगा के पास से लड़की को बरामद किया गया, जिसने बहला फुसलाकर उसे अगवा किया था। इस दौरान बालिका के साथ युवक ने शारीरिक शोषण भी किया है। विवेचना कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में मामला पेश होनेके बाद, विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी  को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 500  रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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