नाबालिग का अपहरण कर सूरत ले जाकर किया दुष्कर्म

नाबालिग का अपहरण कर सूरत ले जाकर किया दुष्कर्म

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-10 07:47 GMT
नाबालिग का अपहरण कर सूरत ले जाकर किया दुष्कर्म

डिजिटल डेस्क, सतना। एक नाबालिग का अपहरण कर उसे हवश का शिकार बनाने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने नाबालिग किशोरी को शादी का प्रलाभन देकर अपने झांसे में लिया और फिर उसका अपहरण कर लिया। युवक इस लड़की को गुजरात ले गया और लगातार मनमानी करता रहा। इस संबंध में बताया गया है कि शादी का झांसा देकर नाबालिग को अगवा करते हुए हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को कोटर पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पीडि़ता को बंधन मुक्त कराते हुए परिजन के हवाले किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विगत 2 अक्टूबर की सुबह कोटर क्षेत्र में रहने वाली बुआ के घर से अपने गांव जाने के लिए बस में सवार हुई 15 वर्षीय किशोरी को उसके रिश्तेदार दीपचन्द्र साकेत पुत्र जगदीश प्रसाद 22 वर्ष निवासी बरदाडीह हाल बमुरहा ने बहला-फुसलाकर बस से उतार लिया और सतना ले आया। जहां नई बस्ती में अपने कमरे पर ले जाकर हवस का शिकार बना लिया, यहां से उसे सूरत ले गया और 3 दिन तक अलग-अलग जगह घुमाता रहा पर जब कोई स्थाई ठिकाना नहीं मिला तो 8  तारीख को सूरत से सतना आने वाली ट्रेन में लडक़ी के साथ बैठ गया। जिसकी खबर साइबर सेल के माध्यम से कोटर पुलिस को लगी तो डीएसपी किरण किरो के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक विजय सिंह ने सहयोगी बीएल रावत और आरक्षक विजय राय के साथ सतना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही आरोपी ट्रेन से लडक़ी के साथ उतरा तो उसे पकड़ लिया गया। इस दौरान किशोरी के परिजन भी साथ में थे।
 

परिजन ने दर्ज कराया था अपहरण का मुकदमा
2 तारीख को किशोरी के घर नहीं पहुंचने पर माता-पिता ने रिश्तेदारों से संपर्क किया, फिर भी उसकी खबर नहीं मिली। जिस पर अगले दिन कोटर थाने गए जहां अपराध क्रमांक 224/18 धारा 363 आईपीसी कायम कर लिया गया। मंगलवार को पीडि़ता के मिलने पर कोर्ट में बयान के साथ ही मेडिकल जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 366, 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 बढ़ा दी गई। आरोपी को दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि पीडि़ता को परिजन के सुपुर्दगी में दे दिया गया।

 

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