ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, कहा- न्यायपालिका छवि धूमिल करने का प्रयास किया

ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, कहा- न्यायपालिका छवि धूमिल करने का प्रयास किया

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-07 07:00 GMT
ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, कहा- न्यायपालिका छवि धूमिल करने का प्रयास किया

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, ममता बनर्जी ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कौशिक चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगया था। ममता ने कहा था कि जस्टिस चंदा की एक फोटो सामने आई है, जिसमें वे भाजपा नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस केस से हट जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। 

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि ममता बनर्जी ने न्यायपालिका को छवि धूमिल करने का प्रयास किया। उन्हें 5 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ममता पर लगाए गए इस जुर्माना का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित वकीलों के परिवार के लिए किया जाएगा। न्यायाधीश कौशिक चंदा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस केस में हितों का टकराव है। चंदा ने कहा दिक्कतें पैदा करने वालों को विवाद जारी रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर केस के साथ अवांछित समस्या जारी रहती है तो यह यह न्याय के हितों के विपरीत होगा।

क्या पूरा मामला
दरअसल, 2 मई को देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे। जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल था। चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना। इसके बाद चुनावी नतीजों के खिलाफ ममता कोलकात्ता हाईकोर्ट चली गईं। इस याचिका में उन्होंने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर चुनाव में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप लगाए और चुनाव रद्द करने की मांग की।

 

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