पीएम आवास की राशि हड़पने वाले पिता और पुत्र पर मामला दर्ज

पीएम आवास की राशि हड़पने वाले पिता और पुत्र पर मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-15 07:41 GMT
पीएम आवास की राशि हड़पने वाले पिता और पुत्र पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, सतना। भारत सरकार द्वारा गरीबों को पक्की छत प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आते। इसका एक नमूना हाल ही में तब सामने आया, जब नगर निगम ने स्वीकृत प्रकरणों की जांच शुरू कराई तो वार्ड क्रक्रमांक 41 में रहने वाले पिता-पुत्र की पोल खुल गई। लिहाजा आयुक्त ने सिटी कोतवाली में जालसाजी का अपराध पंजीबद्ध करा दिया। जानकारी के मुताबिक जून 2018 में सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी आरपी सोनी ने शपथ पत्र देकर बताया था कि उनकी वार्षिक आय 24 हजार रूपए  होने के साथ ही रहने के लिए घर नहीं है । इसी प्रकार उनके पुत्र धर्मेन्द्र सोनी ने वार्षिक आय 36 हजार रूपए दर्शाते हुए आवासविहीन होने का शपथ पत्र जमा किया था। पिता-पुत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के बाद 2 लाख रूपए का बजट आवंटित कर दिया गया। लेकिन जब भौतिक सत्यापन समेत अन्य बिन्दुओं पर तफ्तीश की गई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। लिहाजा नगर निगम आयुक्त प्रवीण सिंह अढ़ायच के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री अरूण तिवारी ने प्रतिवेदन के साथ कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस ने पिता-पुत्र के विरूद्ध 666/18 धारा 420 आईपीसी पंजीबद्ध कर लिया।

2 मंजिला मकान और मेडिकल स्टोर
नगर निगम अमले की जांच में यह बात सामने आई कि पेंशनधारक रामसुंदर सोनी की पत्नी आशा के नाम पर वार्ड क्रक्रमांक 41 में 2 मंजिला पक्का मकान बना है, जबकि बेटा धर्मेन्द्र धवारी में सीएमएचओ कार्यालय के सामने मेडिकल स्टोर चलाता है। गड़बड़ी पकड़े जाने पर ननि कार्यालय से पिता-पुत्र को 18 जुलाई को नोटिस भेजकर जवाब प्रस्तुत करने और 2 लाख रूपए की राशि लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपियों ने नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लिहाजा ननि द्वारा कानूनी कार्यवाही का रास्ता अपनाया गया। इस संबंध में टीआई विद्याधर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

 

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