रिश्वत लेने वाले बिजली कम्पनी के इंजीनियर और लाइन मैन को जेल

रिश्वत लेने वाले बिजली कम्पनी के इंजीनियर और लाइन मैन को जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-29 08:18 GMT
रिश्वत लेने वाले बिजली कम्पनी के इंजीनियर और लाइन मैन को जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। बिजली चोरी का प्रकरण बनाने की धमकी देकर 5 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बिजली कम्पनी के लाइनमैन और इंजीनियर को विशेष अदालत (भष्टाचार निवारण अधिनियम) ने 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश देवनारायण शुक्ला की अदालत ने आरोपियों के अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपियों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है मामला
शहर के उतैली स्थित एचआईजी-42 हाउसिंग बोर्ड कालोनी में लालमणि यादव सपरिवार रहता था। 28 अपै्रल 2014 को वह घर में नहीं था, तब बिजली कम्पनी का इंजीनियर और लाइनमैन उसके घर गए और उसकी बेटी से बोले की घर में बिजली चोरी हो रही है, वह अपने पिता को ऑफिस भेजे। दूसरे दिन ऑफिस में आरोपियों ने 7 हजार रूपए झूठे से प्रकरण से बचाने के लिए रिश्वत में मांगे। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि फरियादी लालमणि यादव ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में किया और बताया कि बिजली कम्पनी के लोग बिजली चोरी का झूठा प्रकरण बनाने की धमकी दे रहे हंै, वह घूस नहीं देना चाहता है। इंजीनियर और फरियादी के बीच लेन-लेन 5 हजार रूपए का तय हुआ, जिसकी बातचीत टेप में दर्ज की गई। रिश्वत की वसूली करने लाइनमैन फरियादी के घर 2 मई 2014 को पहुंच गया, जहां लोकायुक्त की टीम ने 5 हजार की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने जांच के बाद लाइनमैन और आरोपी इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम और भादवि की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

तीनों अपराध धाराओं में दोषी
अदालत ने भादवि की धारा 120बी, पीसीएक्ट की धारा 7 और 13(1)डी का आरोप साबित पाए जाने पर इंजीनियर पुष्कर त्रिपाठी पिता दिनेश कुमार त्रिपाठी निवासी बिजय नगर जबलपुर और रुपलाल सेन पिता रामदयाल सेन निवासी उतैली को 4 साल के कारावास और 15-15 हजार रूपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ बीएन शर्मा ने पक्ष रखा।

 

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