हलबा समाज के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 250 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
हलबा समाज के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 250 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सुप्रीम कोर्ट से हबला समाज के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हलबा व अन्य तत्सम जनजातियों के कर्मचारियों को नौकरी में संरक्षण (प्रोटेक्शन) देने का आदेश दिया है। आरबीआई व एफसीआई में कार्यरत 250 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
पीड़ितों ने लगाई थी गुहार
गौरतलब है कि मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आरबीआई में कार्यरत हलबा समाज व अन्य तत्सम जनजातियों के कर्मचारियों को जाति प्रमाणपत्र व कास्ट वैलिडीटी नहीं देने पर नौकरी से हटाने का आदेश दिया था। साथ ही इन्हें सेवा लाभ के रूप में दी गई राशि भी वापस लेने को कहा था। हाईकोर्ट ने यह आदेश 13 अप्रैल 2018 को दिया था। इसआदेश के बाद हलबा समाज के आरबीआई में कार्यरत जो 6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उन्हें सेवानिवृत्ति देने की बजाय टर्मिनेट कर दिया गया था। पीड़ित कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
250 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरबीआई के साथ ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में कार्यरत इन कर्मचारियों को नौकरी में संरक्षण दिया। इसके अलावा जो कर्मचारी टर्मिनेट हुए उन्हें भी पेंशन व अन्य सेवा लाभ देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लाभ आरबीआई में कार्यरत 200 से ज्यादा व एफसीआई में कार्यरत 50 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें हबला, महादेव कोली, माना, छतरी, गोवारी व अन्य तत्सम जनजाति के कर्मचारी शामिल है। इसमें हलबा समाज के सर्वाधिक 200 से ज्यादा कर्मचारी शामिल है। नागपुर में हलबा समाज लाखों की संख्या में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए इन कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार से इन्हें जनरल कैटेगिरी (सामान्य श्रेणी) में मानने को कहा। कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। कर्मचारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एड. सलमान खुर्शीद व एड. संजय हेगडे ने पक्ष रखा।