छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ाया युवक निकला अपने ही भाई का कातिल

हत्या छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ाया युवक निकला अपने ही भाई का कातिल

Anita Peddulwar
Update: 2021-10-12 08:13 GMT
छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ाया युवक निकला अपने ही भाई का कातिल

डिजिटल डेस्क, अकोला। पातूर पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के मोबाइल जांच करने पर एक संदेश  मिला, जिस पर संदेह होने के कारण पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की । जांच के दौरान पुलिस को जो जानकारी मिली उसे सुनकर वहां पर मौजूद अधिकारी तथा कर्मचारियों को अपने पैरों तले की जमीन खिसकने  लगी?

आरोपी ने विगत दो वर्ष पूर्व पुणे में अपने भाई की हत्या कर उसकी लाश को खेत में गाड़ दिया था। छेड़छाड के आरोप में गिरफ्तार आरोपी द्वारा हत्याकांड का रहस्य उजागर करने पर पातूर पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर घटना की जानकारी पुणे पुलिस को दी। आरोपी को कब्जेे में लेने के लिए पुणे पुलिस अकोला के लिए रवाना होने की जानकारी है।

मित्र के साथ मिल की हत्या
आरोपी से पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी महिला पुलिस उपनिरीक्षक मीरा सोनुने ने उसका मोबाइल जांच करने पर एक संदेश मिला। जिसके बारे में पूछताछ करने उसने बताया कि उसे संदेह था कि उसकी प्रेमिका के साथ उसके भाई गजानन ईढोले के अनैतिक सम्बन्ध है। जिससे उसे पुणे बुलाकर मित्र प्रवीण उर्फ ओम आसरू मुटकुले के साथ उसे खेत में लेकर गया जहां पर शराब पीने के दौरान खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किए गए स्प्रिंकलर की सहायता से उसकी हत्या कर दी तथा सबूत मिटाने के लिए वहीं खेत में उसकी लाश गाड दी। मां जब भी भाई के बारे में पूछताछ करती तो बताया करता था कि वे नागपुर में काम कर रहा है।

बनाए थे अश्लील वीडियो
पातूर पुलिस थाने में एक 40 वर्षीय महिला ने शिकायत दी थी उनकी बेटी की  योगेश ईढोले ने अश्लील वीडियों बनाकर पैसे मांग रहा है। पैसे देने से इंकार करने वह वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354(अ),354(ड), 385, 500,504, 506, 66(ई), तकनीक सूचना अधिनियम की धारा 67 के अलावा एक्ट्रासिटी के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला
घटना की जांच कर रही पुलिस ने हत्या की जानकारी मिलने के पश्चात आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज कर पुणे के सम्बन्धित पुलिस थाने को उनकी सीमा में घटी वारदात की जानकारी दी। घटना को पुलिस निरीक्षक हरीष गवली के मार्गदर्शन में पीएसआई मीरा सोनुने, विलास इंगले, दिलीप इंगले, संजय वानखडे, श्रीकांत पातोंड अनिल भुसारे, सत्यजीतठाकुर, सोनाली राठोड, मोहन खिल्लारे, सुशील वाकोडे ने उजागर किया।

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