तीसरी कक्षा की मासूम बच्ची से रेप, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

तीसरी कक्षा की मासूम बच्ची से रेप, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-24 14:40 GMT
तीसरी कक्षा की मासूम बच्ची से रेप, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क रीवा । तीसरी कक्षा में पढऩे वाली एक 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । आरोपी ने इस अबोध बालिका के साथ उस समय मुंह काला किया था जब पड़ोस में रहने वाले परिवार के दोनों सदस्य रोजगार के लए घर से बाहर गए हुए थे और लड़की घर पर अकेली थी ।
परिचित था युवक
युवक का लड़की के घर आना जाना लगा रहता था जिससे लड़की ने घर आने पर उसे रोका नहीं । इसी बात का फायदा उठाते हुए युवक ने लड़की को अपने शिकंजे में ले लिया और घटना को अंजाम दिया । 2 साल पहले जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वन पाडर गांव में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची से उस समय दुष्कृत्य की यह घटना हुई जब वह घर पर अकेली थी । माता पिता के घर लौटने पर पीडि़त बच्ची द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने पर मऊगंज थाना में आरोपी त्रिपाठी साकेत के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं रू6000 के अर्थदंड से दंडित किया है । शासन की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिशंकर पटेल द्वारा की गई । अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि उस समय यह बच्ची कक्षा तीन की छात्रा थी ।
किशोरियों तथा महिलाअरें पर इस तरह के अत्याचार रोकने पुलिस सख्त हो गई है और इस सम्बंधी शिकायतों पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही करते हुये आरोपी की  तत्काल गिरफ्तारी करने के आदेया पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं । आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन स्कूल/कालेज लगने एवं छूटने के समय भ्रमण करें, जो भी संदिग्ध आवारा किस्म के युवक बिना कारण के आसपास मिलते है उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें । अवैध मादक पदार्थो की तस्करी मे लिप्त आरोपियो को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे।

 

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