सोने के सिक्कों की बरसात के नाम पर नाबालिग से रेप करने वालों को सजा

सोने के सिक्कों की बरसात के नाम पर नाबालिग से रेप करने वालों को सजा

Tejinder Singh
Update: 2018-11-20 15:18 GMT
सोने के सिक्कों की बरसात के नाम पर नाबालिग से रेप करने वालों को सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कल्याण सत्र न्यायालय ने काला-जादू टोना प्रतिबंध कानून के तहत चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कारावास की सजा सुनाई है। इसमे से दो आरोपियों को सात साल की जबकि दो आरोपियों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ इन आरोपियों को पीड़ित लड़की को पचास हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

जिन आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई गई है उसमे एक ढोगी बाबा है और एक एजेंट शामिल है। शेष दो आरोपियों में पीड़ित लड़की के पिता और उसकी दादी का समावेश है। जिन्हें ढोगी बाबा ने कहा था कि यदि वे जिन्न को संतुष्ट करेंगे तो उनके घर में सोने के सिक्को की बरसात होगी। इसके बाद वे एजेंट के माध्यम से 15 वर्षीय बेटी को ढोगी बाबा को पास लेकर गए थे।

इंटरनेशनल जस्टिस मिशन नामक संस्था ने पीड़ित लड़की को ढोगी बाबा के चंगुल से छुड़ाया था और पुलिस को इस संबंध में मई 2015 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कारावास की सजा सुनाई।

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