नियमों का उल्लंघन , गर्भपात केंद्र का लाइसेंस निलंबित

कार्रवाई नियमों का उल्लंघन , गर्भपात केंद्र का लाइसेंस निलंबित

Anita Peddulwar
Update: 2022-05-19 09:54 GMT
नियमों का उल्लंघन , गर्भपात केंद्र का लाइसेंस निलंबित

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । अभिलेखाें की देखभाल न करने से पीसीपीएनडीटी व वैद्यकीय गर्भपात कानून का उल्लंघन होने की बात कहकर बाबूपेठ के डा. शरयु सुधाकर पाझारे के पाझारे नर्सिंग होम के वैद्यकीय गर्भपात केंद्र का पंजीयन प्रमाणपत्र 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।  कार्रवाई चंद्रपुर शहर मनपा के स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा की गई। उक्त केंद्र की पंजीयनकृत सोनोग्राफी मशीन सील की गई है। 13 मई को पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय अनुसार मनपा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उक्त वैद्यकीय गर्भपात केंद्र की जांच की गई।

जांच में अभिलेखाें की देखभाल न करने की बात पाई गई, जिससे पाझारे नर्सिंग होम का वैद्यकीय गर्भपात केंद्र पंजीयन प्रमाणपत्र 18 मई से निलंबित किया गया। इस समयावधि में पाझारे नर्सिंग होम का वैद्यकीय गर्भपात केंद्र यह स्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए है। बंदी की गई समयावधि में वैद्यकीय गर्भपात केंद्र संबंधी कोई भी मामला होने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। वैद्यकीय गर्भपात केंद्र में पाई गई त्रुटियों की पूर्ति कर इस संबंध में रिपोर्ट मनपा स्वास्थ्य विभाग में पेश करना आवश्यक रहेगा। इसके बाद मनपा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुन: जांच की जाएगी। इसके पश्चात ही वैद्यकीय गर्भपात केंद्र पूर्ववत शुरू करने संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी मनपा द्वारा दी गई।

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