हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ वृतिका अधिनियम में संशोधन करेगी

तमिलनाडु सरकार हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ वृतिका अधिनियम में संशोधन करेगी

IANS News
Update: 2022-01-21 17:30 GMT
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ वृतिका अधिनियम में संशोधन करेगी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ वृतिका अधिनियम (एचआर एंड सीई) अधिनियम में संशोधन करेगी। इस मामले में विभाग की सलाहकार समिति की गुरूवार को बैठक में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि एचआर एंड सीई विभाग वर्तमान में एचआर एंड सीई अधिनियम 1959 के अनुसार कार्य कर रहा है।

मानव संसाधन एवं धर्मार्थ वृतिका विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में स्थलपुराण, दुर्लभ पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा और दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटलीकरण कर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग धार्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक कक्षाएं आदि भी आयोजित करेगा, और प्रसिद्ध तमिल लेखक और विद्वान सुकी शिवम को इस मामले का प्रभार दिया जाएगा। उनके अलावा कुंद्रगुडी पोन्नमबाला आदिगलर विभाग के प्रकाशन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

विभाग उन आगमों को भी प्रकाशित करेगा जिनके आधार पर ऐतिहासिक मंदिर बने हैं और प्रकाशन का कार्य अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषा में होगा। विभाग की सलाहकार बैठक में कहा गया है कि एचआर एंड सीई विभाग युवाओं में आध्यात्मिकता और धार्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक प्रवचनों और धार्मिक चर्चाओं का आयोजन करेगा। विभाग अतिक्रमण रोकने के लिए अपने प्रयासों को भी बढ़ाएगा और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी लेगा।

(आईएएनएस)

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