MeToo में फंसे ACB अधीक्षक पाटील को 14 दिन की अंतरिम अग्रिम जमानत

MeToo में फंसे ACB अधीक्षक पाटील को 14 दिन की अंतरिम अग्रिम जमानत

Anita Peddulwar
Update: 2018-12-08 11:20 GMT
MeToo में फंसे ACB अधीक्षक पाटील को 14 दिन की अंतरिम अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। MeToo प्रकरण में फंसे  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (ACB) के अधीक्षक पी.आर.पाटील को नागपुर सत्र न्यायालय ने 14 दिन की एड. अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। उन पर 5 दिसंबर को सदर पुलिस थाने में भादवि 354, 354-अ, 509, 500, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने नागपुर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। मामले में पुलिस विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को जानकारी दी कि विभाग ने पाटील को दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया है, वे 15 से 20 दिनों की छुट्टी पर हैं। मोबाइल पर अश्लील मैसेज और वीडियो कॉलिंग की मांग के इस प्रकरण में आरोपी पुलिस अधीक्षक ने जांच अधिकारी को अपने सभी मोबाइल, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और डाटा डिवाइस जमा कराने और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित लेने की तैयारी दर्शाई है। ऐसे में कोर्ट ने मामले के सभी पक्षों को सुनकर पाटील को सशर्त जमानत दी है। 

एसपी धिवरे को ACB का प्रभार
नागपुर ACB के अधीक्षक प्रद्युम्न पाटील को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें नागपुर ACB से हटाकर मुंबई स्थित ACB मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। पाटील की जगह पर नागपुर पहुंचे अमरावती ACB के अधीक्षक श्रीकांत धिवरे ने उनकी जगह प्रभार संभाल लिया है। कहा जा रहा है कि, पाटील का आनन-फानन में मुंबई ACB मुख्यालय में  हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है।  पाटील पर आरोप है कि, वे अपने कार्यालय में कार्यरत महिला से रिलेशन बनाने की मांग कर उसे परेशान कर रहे थे। इस बारे में पीड़ित महिला कर्मचारी ने पुलिस  महासंचालक (ACB) संजय बर्वे को शिकायत भेजी थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बर्वे ने विशेष समिति को जांच करने का आदेश दिया। इस प्रकरण की जांच के लिए दो सप्ताह पहले मुंबई से ACB की जांच समिति नागपुर आई थी। यह समिति ने पीड़िता से बातचीत कर वापस मुंबई चली गई थी। जांच के दौरान भरपूर सबूत मिलने पर पाटील के विरोध में नागपुर के सदर थाने में अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया।

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