सास-ससुर को परेशान करने बहू ने रसोई में लगाया ताला, हाईकोर्ट कहा- तोड़ो

 सास-ससुर को परेशान करने बहू ने रसोई में लगाया ताला, हाईकोर्ट कहा- तोड़ो

Tejinder Singh
Update: 2018-11-12 15:37 GMT
 सास-ससुर को परेशान करने बहू ने रसोई में लगाया ताला, हाईकोर्ट कहा- तोड़ो

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपनी बहू से परेशान 75 वर्षीय बुजुर्ग दंपति को घर के रसोई और छत पर जाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने बहू को निर्देश दिया है कि वह रसोई में लगे ताले को खोल दे। कोर्ट ने कहा कि यदि बहू रसोई के ताले को नहीं खोलती है तो बुजुर्ग दंपति ताले को तोड़ सकता है। अपने बेटे व बहू के बीच होने वाले झगड़े से परेशान होकर बुजुर्ग दंपति ने हाईकोर्ट में दावा दायर किया था। जिसमें बुजुर्ग दंपति ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वे अपनी बहू की यातना से त्रस्त हो चुके हैं, लिहाजा उसे घर खाली करने का निर्देश दिया जाए।  

बहू से परेशान दंपति ने दायर की है याचिका
जस्टिस एसजे काथावाला के सामने बुजुर्ग दंपति की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान बहू ने जस्टिस को लिखित आश्वासन दिया कि वह रसोई का ताला खोलने को तैयार है। इसके साथ ही वह पूजा घर में नहीं जाएगी और छत पर जाने में अवरोध पैदा करने वाले सामान को भी कमरे से हटा लेगी। बहू से मिले लिखित आश्वासन के बाद जस्टिस ने रसोई में लगे ताले को तोड़ने का निर्देश दिया और साथ ही साफ किया कि यदि बहू की ओर से ताला नहीं खोला जाता है तो बुजुर्ग दंपति उसे तोड़ सकते हैं। मामले से जुड़े सभी पक्षकार रसोईघर में जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जुहु पुलिस स्टेशन को बुजुर्ग दंपति को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

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