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लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय के प्रस्ताव पर लगी मुहर, ATC में FDI को भी मंजूरी

हाईलाइट
- लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- ATC में FDI को भी मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आज (बुधवार) को कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही ATC में एफडीआई को भी मंजूरी दी गई। नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे। ATC Telecom Infra में 2480 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिये हैं। जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक की हालत खराब करने के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और बैंक के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।