Amravati News: अमरावती में बायोमायनिंग का काम विवादास्पद नेफॉक को ही सौंपा

अमरावती में बायोमायनिंग का काम विवादास्पद नेफॉक को ही सौंपा
  • सौम्या शर्मा के तबादले से पहले ही दिया गया "वर्क ऑर्डर'
  • बिहार के गया की कैग ऑडिट में अनेकों आरोप

Amravati News मनपा की सुकली कंपोस्ट डिपो में कचरे पर बायोमायनिंग प्रक्रिया के लिए जनवरी माह में निकाली गई निविदा प्रक्रिया में भोपाल की "नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग को-ऑप. ऑफ इंडिया लिमिटेड' (नेफॉक) कंपनी को ही आखिरकार मनपा के शहर अभियंता रवींद्र पवार के हस्ताक्षर से "वर्क ऑर्डर' सौंपा गया है।

बिहार के गया व पटना में नेफॉक कंपनी की ओर से इससे पूर्व किए गए एसएफएलएस के काम पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई थी। इस कैग रिपोर्ट के आधार पर वसुंधरा फाउंडेशन ने मनपा में आपत्ति दर्ज करते हुए "नेफॉक' कंपनी बिहार में विवादास्पद रहने के कारण अमरावती मनपा का बायोमायनिंग का ठेका इस कंपनी को देने से मनपा को आर्थिक नुकसान होने की संभावना भी जताई थी। जिसे देखते हुए तत्कालीन निगमायुक्त सौम्या शर्मा ने बायोमायनिंग ठेके की निविदा पर पुनर्विचार करने एक समिति गठित की थी। समिति ने करीब ढाई माह तक "नेफॉक' को दिए जानेवाला वर्क ऑर्डर रोक रखा था। 3 अप्रैल को सौम्या शर्मा लंबे वैद्यकीय अवकाश पर जानेवाली थीं। उससे पहले 1 अप्रैल को ही शहर अभियंता रवींद्र पवार के हस्ताक्षर से "नेफॉक' को वर्क आर्डर सौंपा गया।

17 को सुको में उठेगा मुद्दा: सुकली कंपोस्ट डिपो में लगातार 10 वर्ष बायोमायनिंग का काम बंद रहने से महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड में दर्ज याचिका पर केंद्रीय हरित लवाद में सुनवाई हुई थी। इस दौरान 2010 से 2019 तक बायोमायनिंग का काम लंबित रहने से केंद्रीय हरित लवाद ने मनपा पर 47 करोड़ का जुर्माना ठोका था। किंतु इतना जुर्माना भरने की मनपा की आर्थिक स्थिति न रहने का कारण बताते हुए मनपा ने इस जुर्माने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दें पर फिलहाल सुनवाई चल रही है और बायोमायनिंग के काम में मनपा द्वारा लेटलतिफी बरतने पर सुको इसके पहले मनपा पर नाराजगी जता चुका है। इस मामले में प्रतिवादी रहनेवाले वसुंधरा फाउंडेशन के गणेश आनासाने 17 अप्रैल को सुको में होनेवाली सुनवाई के दौरान विवादास्पद कंपनी को मनपा की ओर से बायोमायनिंग का ठेका देने से होनेवाले नुकसान का मुद्दा उठाएंगे।

Created On :   8 April 2026 2:00 PM IST

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