Bhandara News: प्रारूप मतदाता सूची को अंतिम न मानें, 4 नवंबर की अंतिम सूची का करें

प्रारूप मतदाता सूची को अंतिम न मानें, 4 नवंबर की अंतिम सूची का करें
  • नाम, पता और अन्य विवरण अभी जांच लें, गलती होने पर सुधार के लिए आवेदन का मौका
  • नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और सुधार की प्रक्रिया जारी, राजनीतिक दलों को भी दी गई प्रारूप सूची
  • नाम हटाने, दर्ज कराने या संशोधन के लिए 30 सितंबर तक भरें संबंधित प्रपत्र

Bhandara News भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत 31 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मतदाता अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांच लें। वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची अंतिम सूची नहीं है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह जानकारी मतदाता सूची निरीक्षक तथा विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी ने दी।

भंडारा दौरे पर आयी विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग विजयालक्ष्मी बिदरी ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त दावे और आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त बिदरी ने स्पष्ट किया कि, वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची अंतिम सूची नहीं है। पहले चरण में सामान्य निवासी होने की जांच तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया की गई थी।

अब नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और आवश्यक सुधारों का चरण चल रहा है। इसलिए प्रारूप सूची की पिछली आंकड़ों से तुलना कर कोई निष्कर्ष न निकालें और अंतिम सूची जारी होने की प्रतीक्षा करें। सभी राजनीतिक दलों को भी प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से पारदर्शी, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाएगी। नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने अथवा नया नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। जिन मतदाताओं के नाम में विसंगति है या जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें नोटिस मिलने के बाद संबंधित बीएलओ/बीएलए से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होना होगा। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है।

प्रारूप मतदाता सूचियां जिलाधिकारी, उपविभागीय और तहसील कार्यालयों, मतदान केंद्रों तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के कार्यालयों में उपलब्ध हैं। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के नामों की जांच के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मतदाता सूची में नाम नहीं होने अथवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों के लिए प्रारूप-6, नाम हटाने अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रारूप-7 और नाम, आयु, पता आदि में सुधार के लिए प्रारूप-8 भरना होगा। परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर होने की स्थिति में भी प्रारूप-8 का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है।


Created On :   16 Sept 2026 1:06 PM IST

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