Bhopal News: गैर आयुष्मान रोगियों को भी निर्धारित शुल्क के भुगतान पर मिलेगी एयर एम्बूलेंस सुविधा

गैर आयुष्मान रोगियों को भी निर्धारित शुल्क के भुगतान पर मिलेगी एयर एम्बूलेंस सुविधा

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार अब गैर आयुष्मान कार्डधारी रोगियों को भी निर्धारित शुल्क अदा करने पर एयर एम्बूलेंस की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग प्रावधान लाने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिये निर्देश दिये हैं। यह प्रावधान निर्धारित न्यूनतम सुनिश्चित उड़ान घंटों का पूर्ण उपयोग करने हेतु लाया जा रहा है जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की आवश्यकता के उपरांत शेष उपलब्ध उड़ान घंटों में गैर-आयुष्मान रोगियों को भी निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य में एयर एम्बूलेंस सेवा का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु वर्तमान में एक हेलीकॉप्टर एवं एक फिक्स्ड विंग विमान उपयोग में लिए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर एवं फिक्स्ड विंग विमान का स्वामित्व जेट सर्व एविऐशन प्रायवेट लिमिटेड के पास है जिसकी संचालन एजेन्सी जेट सर्व एविऐशन प्रायवेट लिमिटेड (फ्लाईओला) है।

इस एजेन्सी के पास 2 जुलाई 2028 तक का ठेका है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से परिवहन किये जाने हेतु हेलीकॉप्टर के लिए 3 लाख 90 हजार रुपये प्रति घण्टा एवं फिक्स्ड विंग विमान के लिए 2 लाख 35 हजार रुपये प्रति घण्टा का किराया दिया जाता है। 2 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2026 तक मात्र 159 आयुष्मान कार्डधारक रोगियों को ही एयर एम्बूलेंस का मिल सका है जबकि रोजाना की न्यूनतम उड़ान की धनराशि अदा करने के कारण अब तक 36 करोड़ 10 लाख 5 हजार 360 रुपये किराये के रुप में एयर एम्बूलेंस एजेंसी को किराये के रुप में भुगतान किया जा चुका है।

Created On :   8 Sept 2026 2:06 AM IST

Tags

Next Story