MP News: पुलिस मुख्यालय ने फरार आरोपियों की सम्पत्ति कुर्क करने के दिशा-निर्देश दिए

पुलिस मुख्यालय ने फरार आरोपियों की सम्पत्ति कुर्क करने के दिशा-निर्देश दिए

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मप्र पुलिस मुख्यालय ने फरार आरोपियों की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने के लिये अपनी सभी पुलिस इकाईयों के प्रमुखों को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका न्यायालय से गिरफ्तारी वांरट जारी हुआ हो और वह भाग गया हो या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप गया हो, उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए न्यायालय से उद्घोषणा जारी करायी जाकर उसकी सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात उद्घोषणा में दी गई तारीख तक वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है।

कुर्क करने के लिये आरोपित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान इस प्रकार की जाये राजस्व विभाग से आरोपी की अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। उसके निवास तथा जहां पर आरोपी की संपत्ति ज्ञात हुई है, के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव, नगर निकाय, उप पंजीयक आदि के कार्यालय से भूमि/भवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

आरोपी के बैंक खातों का विवरण प्राप्त करके वहां जमा धनराशियों तथा पैन कार्ड नंबर तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारियों का उपयोग करके उस व्यक्ति के नाम पर शेयर, ऋण पत्र, बॉण्ड तथा इस प्रकार की चल संपत्ति ज्ञात करें। आयकर विभाग से उसकी आईटीआर के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। परिवहन विभाग से उसके नाम पर क्रय वाहन की सूचना प्राप्त करें।

Created On :   29 Sept 2026 2:19 AM IST

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