Chhindwara News: कर्जदार खाताधारक को १ साल की सजा, ब्याज समेत जुर्माना भरने का आदेश, ग्रामीण बैंक चंदनगांव शाखा से ७ लाख ५० हजार के लोन का मामला

कर्जदार खाताधारक को १ साल की सजा, ब्याज समेत जुर्माना भरने का आदेश, ग्रामीण बैंक चंदनगांव शाखा से ७ लाख ५० हजार के लोन का मामला
मप्र ग्रामीण बैंक की चंदनगांव शाखा के कर्जदार खाताधारक के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कृष्णकांत सोनी ने चैक बाउंस मामले में १ साल की कठोर सजा व ९ प्रतिशत ब्याज समेत साढ़े सात लाख रुपए के कर्ज की राशि चुकाने का आदेश दिया है।

Chhindwara News: मप्र ग्रामीण बैंक की चंदनगांव शाखा के कर्जदार खाताधारक के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कृष्णकांत सोनी ने चैक बाउंस मामले में १ साल की कठोर सजा व ९ प्रतिशत ब्याज समेत साढ़े सात लाख रुपए के कर्ज की राशि चुकाने का आदेश दिया है।

मप्र ग्रामीण बैंक चंदनगांव शाखा की ओर से अधिवक्ता विवेक उपाध्याय ने बताया कि मदनपुर उमरहर निवासी नारायण पिता खूबचंद चौरे (६१) ने जून २०२० से १५ दिसंबर २०२१ के बीच साढ़े सात लाख रुपए का कर्ज स्वीकृत किया गया था। कर्ज की राशि स्वीकृत कराने के लिए बैंक के खाताधारक ने धरोहर के रुप में चैक जारी किए थे। कर्ज का भुगतान समय पर नहीं करने की स्थिति में बैंक ने खाताधारक के चैक को बैंक में लगाया था, जो कि बाउंस हो गया था। बैंक की ओर से न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कृष्णकुमार सोनी की कोर्ट ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को १ साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। वहीं कर्ज की राशि ९ प्रतिशत ब्याज समेत जमा कराने का आदेश दिया है।

Created On :   5 July 2026 3:31 PM IST

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