छिंदवाड़ा: बहुचर्चित डकैती और हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध, आरोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा

बहुचर्चित डकैती और हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध, आरोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा
  • बहुचर्चित डकैती और हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध
  • आरोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। उमरानाला चौकी क्षेत्र के ग्राम उमरिया में २५ जुलाई २०१९ की रात डकैती और हत्या का जघन्य मामला सामने आया था। इस वारदात में हथियार बंद आरोपियों की मारपीट से घायल ७० वर्षीय फकीर पाठे की मौत हो गई थी। इस मामले के आठ आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आरोपियों को सजा आज मंगलवार को सुनाई जाएगी। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक राजेन्द्र सिंह बिसेन, एसआई जी आर चंन्द्रवंशी, टीआई राजेन्द्र मर्सकाले एवं एसआई दीपक डेहरिया द्वारा की गई थी।

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अभियोजन अधिकारी समीर पाठक ने बताया कि २५ जुलाई २०१९ की रात पाठे परिवार के घर में घुसे आरोपी रवि, देवा, रमेश, चेतन, गोलू, राजकुमार, मानू, शहजाद और एक नाबालिग ने हथियार के बल पर पीडि़त परिवार के साथ मारपीट कर डकैती की थी। इस दौरान ७० वर्षीय फकीर पाठे की मौत हो गई थी। वहीं उसकी पत्नी, बेटे और बहू के साथ मारपीट की गई थी। भीमराव पाठे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 460, 395, 396, 394 भादवि एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना के दौरान रमेश की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने नाबालिग समेत महाराष्ट्र के भंडारा निवासी चेतन पिता रमेश गायधने, रवि उर्फ महराज पिता रामप्रसाद दुबे, बिछुआ के डोंगरगांव निवासी देवा उर्फ देवराव पिता नेतराम वर्मा, सारंगबिहरी निवासी श्रावण उर्फ गोलू पिता परसराम खापरे, मंडला के नैनपुर निवासी राजकुमार उर्फ बड्डा पिता हेताकेराम, मोनू पिता भूरामल ठाकुर, राजगढ़ के पचौर निवासी शहजाद उर्फ समीर पिता अजमेरी खा को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।

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एसडीओपी की रिवाल्वर का किया था इस्तेमाल-

अभियोजन अधिकारी समीर पाठक ने बताया कि पुलिस विवेचना में सामने आया था कि आरोपियों ने वारदात के दौरान जिस रिवाल्वर का उपयोग किया था। वह रिवाल्वर तहसील घनसौर जिला सिवनी में पदस्थ एसडीओपी श्रद्धा सोनकर की शासकीय रिवाल्वर थी। जो उनके शासकीय आवास से चोरी हुई थी।

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Created On :   19 March 2024 4:37 AM GMT

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