- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- कोराेना के इलाज का भुगतान ब्याज के...
Jabalpur News: कोराेना के इलाज का भुगतान ब्याज के साथ देना होगा यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी को

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। कोराेना के इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती होने पर बीमितों को नियम के अनुसार कैशलेस नहीं किया गया। बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की खामियां निकाली गईं। बीमित ने सारे तथ्य दिए पर इलाज का पूरा भुगतान नहीं दिया गया। बीमा कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के जिम्मेदार अधिकारियों से बीमिता के परिजनों ने कई बार संपर्क किया पर उन्हें न्याय नहीं मिला। परेशान होकर मध्यप्रदेश जबलपुर गोरखपुर निवासी श्रीमती शांति देवी ने अधिवक्ता अरुण जैन के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था।
वाद में कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटेल, मनोज कुमार मिश्रा के समक्ष पक्ष रखा की पॉलिसी क्रमांक 2839/606/1512/00/000 उन्होंने कोरोना के पूर्व खरीदी थी और उसका प्रीमियम भी नियम के अनुसार जमा किया था। अचानक वे कोरोना के शिकार हो गए और उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी में कैशलेस के लिए मेल किया गया तो बीमा अधिकारियों ने कैशलेस में काफी परेशान किया।
बीमा का आधा अधूरा बिल पास किया। उन्होंने दोबारा संपर्क किया पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की। कंज्यूमर कोर्ट ने बीमित व बीमा कंपनी के तथ्यों का अध्ययन करने के बाद आदेश दिया है कि यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी को इलाज का पूरा भुगतान देना होगा और साथ ही 7 प्रतिशत राशि भी बीमा राशि के साथ देना होगी।
इसके साथ 5 हजार रुपए मानसिक रूप से परेशान करने व वाद खर्च दो हजार रुपए भी देना होगा। यह राशि दो माह के अंदर देना होगा और भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक लाख का जुर्माना व तीन वर्ष की सजा का आदेश पारित किया जाएगा।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएं
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
Created On :   10 Aug 2026 7:03 PM IST










