बड़ा फैसला: महाराष्ट्र में शराब परिवहन पर सख्ती, ई-लॉक प्रणाली से रुकेगी शराब से छेड़छाड़, चोरी या अवैध उतार-चढ़ाव को रोका जा सकेगा

  • ‘ई-लॉक’ प्रणाली से रुकेगी शराब से छेड़छाड़
  • 1 जून से होगा लागू
  • चोरी या अवैध उतार-चढ़ाव को रोका जा सकेगा

Mumbai News. राज्य सरकार ने शराब, स्पिरिट व शीरा की ढुलाई को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों में ई-लॉक (डिजिटल लॉक) प्रणाली का दूसरा चरण 1 जून से लागू करने का फैसला किया है। पहले चरण की सफलता के बाद सरकार ने विस्तार करते हुए अब दूसरे चरण में इसे और व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। इससे शराब की चोरी या अवैध उतार-चढ़ाव को रोका जा सकेगा।

दूसरे चरण में रहेंगे ये वाहन शामिल

सरकार के नए फैसले के तहत अब कई और श्रेणियों की वाहनों पर यह प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है, जिनमें दूसरे राज्यों से होकर महाराष्ट्र से गुजरने वाले शीरा, स्पिरिट और शराब के टैंकर, अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आयात होने वाली शराब की ढुलाई करने वाले वाहन, विदेश से आयातित शराब को कस्टम बॉन्ड से राज्य के गोदामों तक ले जाने वाले वाहन, राज्य के भीतर और बाहर इथेनॉल छोड़कर ले जाने वाले टैंकर और बंदरगाहों के जरिए आयात-निर्यात में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन शामिल हैं। इन सभी वाहनों में अब डिजिटल लॉक सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

क्या है ई-लॉक (डिजिटल लॉक) सिस्टम

ई-लॉक या डिजिटल लॉक एक तकनीकी प्रणाली है, जिसके जरिए परिवहन के दौरान टैंकर या वाहन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सील किया जाता है। इससे रास्ते में छेड़छाड़, चोरी या अवैध उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है। राज्य सरकार के मुताबिक पहले चरण में यह प्रणाली आसवनी (डिस्टलरी) से निकलने वाले शुद्ध शराब और बीयर की ढुलाई में लागू की गई थी, जो सफल रही। इसके बाद अब दूसरे चरण में इसे और व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। सभी लाइसेंसधारकों को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ही ई-लॉक सिस्टम लगाना होगा। साथ ही, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 और अन्य संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। इस फैसले के तहत अन्य राज्यों के आबकारी आयुक्तों को भी सूचित किया जाएगा, ताकि सीमा पर आने-जाने वाले वाहनों में डिजिटल लॉक का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके

Created On :   6 May 2026 9:58 PM IST

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