बॉम्बे हाई कोर्ट: अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
  • अदालत ने कहा - मकोका के तहत सह-आरोपी का इकबालिया बयान मान्य
  • इकबालिया बयान एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा सकता है

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या के आरोपी चेतन दिलीप पारधी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (मोकका) के तहत सह-आरोपी का इकबालिया बयान एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा सकता है। इस चरण पर अदालत केवल यह देखती है कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ सामग्री मौजूद है या नहीं।

न्यायमूर्ति आर. एम. जोशी की एकल पीठ ने चेतन दिलीप पारधी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कहा कि यह संतुष्ट नहीं हुई कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया निर्दोष है या जमानत मिलने पर अपराध नहीं करेगा। रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि आरोपी को हत्या की साजिश की जानकारी थी और वह फिर भी सह-आरोपियों के संपर्क में था। आरोपी मकोका की धारा 21(4) में निर्धारित ‘ट्विन कंडीशन्स’ पूरी नहीं कर पाया।

आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे झूठा फसाया गया है। उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य था। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) केवल परिचय दर्शाते हैं, अपराध में सहभागिता नहीं। सह-आरोपी के इकबालिया बयान को स्वतंत्र सबूतों से समर्थन नहीं मिलता। जिस वाहन के उपयोग का आरोप है, वह पत्नी के जन्मदिन के लिए लिया गया था। उसके पास से अपराध से संबंधित कोई धनराशि या प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 12 अक्टूबर 2024 को रात लगभग 9.30 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा (पूर्व) स्थित अपने बेटे के कार्यालय से निकल रहे थे। इस दौरान तीन हमलावरों ने उन पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में उन्हें चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में विभिन्न आरोपियों की भूमिका सामने आई और 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (मोकका) के प्रावधान भी लागू किए गए। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया गया है।

Created On :   8 May 2026 8:53 PM IST

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