New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता को दी जमानत
  • पुणे में पोर्शे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत
  • अग्रवाल पिछले 22 महीनों से जेल में थे

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में पोर्शे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी है। अग्रवाल पिछले 22 महीनों से जेल में थे। नाबालिग आरोपी ने मई 2024 में पोर्शे चलाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी। इसमें आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक युवक और एक युवती की मौत हो गई थी।

अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए आरोप अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि, न्यायाधीश बी. वी. नागरत्न और न्यायाधीश उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि सिर्फ इसी आधार पर किसी की आज़ादी पर लंबे समय तक रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने अग्रवाल को जांच में पूरा सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर जमानत दी।

अग्रवाल की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और एडवोकेट सिद्धार्थ दवे पेश हुए। ऐसे मामलों में आरोपियों को पहले भी जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान वकीलों ने सवाल किया कि आरोप साबित होने से पहले सजा देना कितना सही है।

पीठ ने संबंधित निचली अदालत को मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस भुइया ने कहा कि अगर आरोपी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है।

Created On :   10 March 2026 8:34 PM IST

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