निर्माण अनुमति पर सवाल: खतरे की घंटी बजा रहीं बिल्डिंग एयरपोर्ट के आसपास की अवैध 60 इमारतें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी नहीं

खतरे की घंटी बजा रहीं बिल्डिंग एयरपोर्ट के आसपास की अवैध 60 इमारतें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी नहीं
  • एयरपोर्ट के आसपास 33 गंभीर श्रेणी में इमारतेंं
  • सवाल- निर्माण की अनुमति किसने दी

Nagpur News. एयरपोर्ट के आसपास ऑब्स्टैकल सर्वे किया गया है। सर्वे के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने 82 इमारतों और अन्य ऊंचे स्ट्रक्चर की जांच की। इसमें 60 के पास इमारतों के पास एयरपोर्ट अथॉरिटी की जरूरी एनओसी नहीं मिली। इनमें 33 को गंभीर खतरे की श्रेणी में है। कई संरचनाएं विमान सुरक्षा के लिए तय ऊंचाई सीमा से 2 से 8 मीटर तक ऊपर मिली हैं। सर्वे में रिहायशी सोसायटी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और व्यावसायिक इमारतें तक शामिल हैं, जो बिना मंजूरी की खड़ी हैं।

मेगा एयरपोर्ट की तैयारी में बाधा

नागपुर एयरपोर्ट के विस्तार और भविष्य में इसे बड़े मेगा एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में तेजी से निर्माण भी हो रहा है। इंद्रप्रस्थ नगर, पन्नासे ले-आउट, त्रिमूर्ति नगर, चिंचभवन, हिंगना रोड, प्रसाद नगर और वानाडोंगरी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में इमारतें और सोसायटियां बनी हैं। जहां नियमों का उल्लंघन हुआ। सर्वे में इसी बात का खुलासा हुआ है। 82 में से केवल 22 के पास वैध एएआई मंजूरी मिली। बाकी 60 निर्माण अवैध हैं। कुछ जगहों पर इमारत की ऊंचाई के साथ छत पर बने अतिरिक्त स्ट्रक्चर भी तय सीमा से ऊपर पाए गए हैं।

बिल्डर-मकान मालिक रडार पर

एयरपोर्ट के आसपास विमानों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बाधा सीमा सतह (ओएलएस) तय होती है। जमीन की स्थिति और रनवे से दूरी के आधार पर किसी भी संरचना की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित की जाती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सुरक्षा ऊंचाई नियम, 2015 के तहत इन नियमों का पालन जरूरी है। एएआई की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सिस्टम व्यवस्था के जरिए किसी भूखंड के अक्षांश-देशांतर के आधार पर अनुमति अनिवार्य है। बिल्डर और मकान मालिक ने जरूरी अनुमति नहीं ली है। सूत्रों की मानें, तो एएआई ने सर्वे रिपोर्ट नागपुर मनपा को भेज दी है। बताया गया है कि बिल्डर और मकान मालिक मनपा के रडार पर हैं। इन पर कार्रवाई हो सकती है।

सवाल- निर्माण की अनुमति किसने दी?

इस मामले में बड़ा सवाल मंजूरी देने वाली एजेंसियों पर है। जब एयरपोर्ट के आसपास एएआई की एनओसी जरूरी है, तो 60 इमारतें बिना एनओसी कैसे खड़ी हो गईं? क्या निर्माण की मंजूरी देते समय एयरपोर्ट की ऊंचाई सीमा की जांच नहीं हुई, और अगर हुई थी, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में इमारतें सर्वे में नियमों से बाहर कैसे निकल गईं?

Created On :   4 Sept 2026 6:58 PM IST

Tags

Next Story